राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे लोगों को विस्तार से दी कानूनी जानकारी

 

 06 Feb 2022 

अनिल यादव/न्यूज़ नगरी 

भिवानी-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह के मार्गदर्शन में पैरा लीगल वालंटियर जोली ने ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्प डेस्क के माध्यम से नागरिकों को कानूनी जानकारी दी।

पैरा लीगल वालंटियर ने लोगों को कानून के प्रति जागरूक करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत, मौलिक अधिकार व कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में वैवाहिक परिवारिक विवाद, अपराधिक मामले जोकि मिश्रित हो, भूमि अधिग्रहण मामले, श्रम विभाग, बैंक रिकवरी मामले, उपभोक्ता शिकायत मामले, बिजली मामले, टेलिफोन बिल विवाद, कामगार क्षतिपूर्ति विभाग, अन्य दीवानी मामले रखे जाएंगे। इसी प्रकार पैरा लीगल वालंटियर विरेंद्र सिंह, यशवीर सिंह, भतेरी व सक्षम युवाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत, मौलिक अधिकार-मौलिक कर्तव्यों के बारे में पंपलेट बांटकर हालसा- नालसा व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं व तीसरी लहर के प्रति टीकाकरण करवाने बारे नागरिकों को किया जागरूक।

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