4 नवंबर को चुनाव व्यय पर्यवेक्षक जांचेंगे चुनावी खर्च का ब्यौरा


 25 October 2024 

न्यूज़ नगरी 

हिसार(ब्यूरो)-विधानसभा आम चुनाव-2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों को 4 नवंबर को लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में चुनाव व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। 7 नवंबर तक व्यय रजिस्टर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय को जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

यह जानकारी देते हुए चुनाव तहसीलदार जगदीप मान ने बताया कि इस बार विधानसभा आम चुनाव के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि नियमानुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकता है। डीईटीसी तरूणा लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 नवंबर को जिला सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी, खर्च पर्यवेक्षक, सातों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसलिए सभी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि समय रहते संबंधित ईवीएम वेयर हाउस में एईओ से मिलकर खर्च रजिस्टर की जांच करवा लें। उन्होंने कहा कि खर्च रजिस्टर में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। 7 नवंबर तक व्यय रजिस्टर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय को जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस दौरान डीईटीसी तरूणा लांबा ने उपस्थित एईओ व प्रतिनिधियों को बिंदुवार फार्म भरने संबंधी जानकारी दी व उनके शंकाओं का समाधान भी किया। इस अवसर पर अनुभाग अधिकारी जगबीर सिंह भी उपस्थित रहे।

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