26 Nov 2024
न्यूज़ नगरी
हिसार(ब्यूरो)-नगराधीश हरि राम ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन पत्रों की स्वीकृति के लिए कमेटी का गठन किया गया है, ताकि पीड़ित रोगियों को शीघ्र आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके।
नगराधीश हरिराम मंगलवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित वीसी सभागार में मुख्यमंत्री राहत कोष की समीक्षा बैठक के बाद जानकारी दे रहे थे। नगराधीश हरिराम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में 19 आवेदनों पर चर्चा हुई जिनमें से 10 आवेदन स्वीकृत कर लिए गए तथा पात्र नहीं होने के कारण 9 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। नगराधीश हरिराम ने बताया कि अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
सिविल सर्जन डॉ. सपना गहलावत ने बताया कि आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल, आयुष्मान कार्ड, एफिडेविट जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना में किए गए बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित एमपी, संबंधित एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
उन्होंने आवेदन मंजूरी की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा वैसे ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और ये जनप्रतिनिधि निर्धारित अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त कार्यालय को भेजेंगे। उसके उपरांत आवेदन को उपायुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार को आवेदक की चल-अचल संपत्ति की वेरिफिकेशन तथा सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में संपत्ति की वेरिफिकेशन के लिए व सिविल सर्जन कार्यालय से जुड़े सत्यापन कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
उप सिविल सर्जन डॉ. सुभाष खतरेजा ने बताया कि उपरोक्त दोनों विभागों से मिली रिपोर्ट्स को उपायुक्त की संस्तुति के साथ कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा, जिसे वे सीनियर अकाउंट अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद स्वीकृत की गई राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रक्रिया की विषमताओं को देखते हुए इस प्रक्रिया को आम जनता के लिए सरल बनाने के साथ ही समयबद्ध भी किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के रूप में इलाज खर्च का 25 प्रतिशत पैसा ही मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपए निर्धारित की गई है। वहीं आवेदक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है।