13 Dec 2024
न्यूज़ नगरी
हिसार(ब्यूरो)-अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत मौजूदा सोसायटियों द्वारा नई पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि एचआरआरएस नियम-2012 में संशोधन के अनुसार, नए पंजीकरण नंबर प्राप्त करने के लिए सोसायटियों के पुन: पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई हैं। इसमें जो सोसायटी अधिनियम-1860 के अनुसार पंजीकृत हो चुकी थी और एचआरआरएस अधिनियम 2012 में नवीनीकृत/पुन: पंजीकृत नहीं हुई हैं। तत्काल में जारी अधिसूचना के अनुसार जिन सोसायटियों ने अब तक पुन: पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम-2012 की धारा 9 (4) के तहत पुन: पंजीकरण संख्या/संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल www.haryanaindustries.gov.in पर आवेदन करना होगा।