21 Feb 2025
न्यूज़ नगरी
रिपोर्टर-काजल
हिसार-नगर निकाय चुनाव के संबंध में प्रचार के लिए तय किए गए होर्डिंग साइट्स पर ही प्रचार किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार या उनका समर्थक चुनावी प्रचार के लिए या फिर कोई व्यक्ति निजी तौर पर किसी भी तरह के प्रचार के लिए सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा जिले में स्थापित किए गए होर्डिंग्स साइट्स का इस्तेमाल करता हैं तो उन पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी।
सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के जिले में स्थापित किए गए होर्डिंग्स के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाता है। विभाग के आधिकारिक होर्डिंग्स पर अनाधिकृत रूप से अन्य होर्डिंग्स, पोस्टर या विज्ञापन चस्पाने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए विभाग के अधिकारी ने कहा कि सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के आधिकारिक होर्डिंग्स पर अनधिकृत रूप से अन्य होर्डिंग्स, पोस्टर या विज्ञापन लगाना गलत है। सरकार के नियमानुसार सरकारी होर्डिंग्स पर बिना अनुमति के कोई भी सामग्री लगाना अवैध है। उन्होंने कहा कि विभाग सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों के संबंध में नागरिकों को जागरूक करता है अथवा जानकारी मुहैया करवाता है ताकि नागरिक योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि अगर विभागीय होर्डिंग्स पर किसी भी नागरिक द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हुए नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।