04 July 2025
न्यूज़ नगरी
रिपोर्टर -काजल
हिसार-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 12 जुलाई (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर किया जा रहा है। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, जिससे आम जनता को त्वरित, सरल, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।
यह जानकारी देते हुए सीजेएम अशोक कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक व पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद (सिविल सूट्स), फौजदारी जमानती मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, बिजली व जल बिल विवाद (यदि आपसी सहमति संभव हो), राजस्व संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान व समरी चालान व अन्य सभी प्रकार के छोटे व समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से अधिक से अधिक निपटान किया जाएगा। सीजेएम ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने हेतु न्यायालय में संपर्क करें।
उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी भी पक्ष को कोई भी कोर्ट फीस अदा नहीं करनी पड़ती, और यदि पहले से कोर्ट फीस अदा की गई है तो वह राशि नियमानुसार वापस दी जाती है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद का स्थायी व त्वरित समाधान संभव हो पाता है।