07 Feb 2022
अनिल यादव/न्यूज़ नगरी
भिवानी -जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए जिला मुख्यालय पर एडीआर सेंटर में फं्रट ऑफिस स्थापित किया गया है, जहां पर लोग मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं।
ये जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि कानूनी जागरूकता शिविरों के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पीएलवी, अधिवक्ता, सक्षम द्वारा विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में गांव किरावड़ में यशवीर सिंह व भतेरी, ढाणी हरसुख में जोली, सक्षम युवाओं एवं पीएलवी विरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा, हालसा, डालसा के द्वारा दी जाने वाली जरूरतमंदों को सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जागरूकता अभियान के दौरान पीलवी ने बताया कि विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक फं्रट ऑफिस के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्त विधिक सहायता के हकदार व्यक्तियों की श्रेणियों में महिलाएं, बच्चे, एससी/एसटी, जो व्यक्ति हिरासत में हो, औद्योगिक कामगार, आपदा के शिकार और मानसिक बीमारी से पीडि़़त, दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।