13 Feb 2022
अनिल यादव/न्यूज़ नगरी
भिवानी-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय राजकीय राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय के प्रागंण में राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीनियर पैनल अधिवक्ता शीला तंवर ने छात्राओं को कानूनी जानकारी दी।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह अपनी कविताओं के कारण अपने उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने कहा कि छात्राओं की हर समस्या पर विचार विमर्श व समाधान किया जाए। सीनियर पैनल अधिवक्ता शीला तंवर ने कॉलेज की छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज नारी काफी हद तक आत्मनिर्भर हो गई है। समाज में हर क्षेत्र में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति हो, नौकरियों हो, हर क्षेत्र में अपने आप को काबिल साबित किया है। पैनल अधिवक्ता ने दहेज विरोधी कानून, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, गुजारा भत्ता देने का अधिकार, कार्य क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के अधिकार, पति व पिता की संपत्ति में अधिकार, बाल विवाह, एसिड एटैक, छेड़छाड़, बलात्कार, पोक्सो एक्ट और साइबर अपराध के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों को विस्तार से जानकारी दी। पैनल अधिवक्ता तंवर ने छात्राओं से कानून से संबंधित सवालो के जवाब भी पूछे। मंच संचालन का दायित्व प्रो.सुमित्रा ने निभाया। इस अवसर पर उप-प्राचार्य सुनीता मेहता, ऐसोसिएट प्रो. अनीता बिबयान, रेखा शर्मा, सुमन, सीमा, धर्मपाल सिंह, अजीत सिंह, भामा सहित सहायक कमलजीत सिंह, समन्वयक दिनेश कुमार, राजेश बिष्ट, यशवीर सिंह तथा वीरेंद्र अनेक सदस्य मौजूद रहे।