अतिरिक्त उपायुक्त ने सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश


 29 April 2023 

न्यूज़ नगरी 

हिसार (ब्यूरो)- अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने सडक़ दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। माह मार्च के दौरान हिसार जिले में 29 व हांसी में 15 गंभीर सडक़ दुर्घटना हुई है, जिनमें कुल 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वे शनिवार को स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस सभागार में जिला स्तरीय सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि माह मार्च के दौरान हिसार में 29 व हांसी में 15 सडक़ दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें हिसार में 14 व हांसी में 6 घातक सडक़ दुर्घटना हुई है, जिनमें कुल 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने वाहन चैंकिग के दौरान ऑवर स्पीड बिना हेल्मेट तथा बिना सीट बैल्ट वाले चालकों के अधिक से अधिक चालान करने की हिदायत दी है। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को एनएच-52 व 9 पर बने अवैध कट को बंद करने के निर्देश दिए हैं तथा पिछली बैठक के दौरान बंद किए गए अवैध कट की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी हिदायत दी। उन्होंने एचएचआई के अधिकारियों को टोल पर उपलब्ध एंबुलेंस के माध्यम से दी जाने वाली उपचार सुविधाओं के बारे में भी जानकारी लेते हुए कहा कि टोल एंबुलेंस हेल्पलाइन नंबर-1033 के बारे में चालकों को जागरूक भी किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दुर्घटनाओं वाले क्षेत्रों में जायजा लेकर दुर्घटनाओं के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।


उन्होंने लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग शाखा), मार्केटिंग बोर्ड तथा नगर निगम के अधिकारियों को स्पीड ब्रेकरों पर सफेद पट्टिïका लगाने की भी हिदायत दी है। रबी सीजन के दृष्टिगत मंडियों में फसली आवागमन को ध्यान में रखते हुए एडीसी ने ट्रैक्टर ट्राली के पीछे रिफ्लेक्टर लाईटें लगाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सडक़ों की मरम्मत/गड्डïों को दुरूस्त करने की हिदायत दी। सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत निर्धारित मापदंडों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग के अधिकारियों को यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाली बसों के चालान करने के लिए कहा गया। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव डॉ सुनील कुमार ने अतिरिक्त उपायुक्त को सडक़ सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी से जुड़े विभिन्न विषयों एवं कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को अवगत करवाया कि सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत सभी स्कूल बसों में फस्र्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, एटेंडेंट आदि होना अनिवार्य है तथा स्कूल बस पर पुलिस हेल्पलाइन, फायर बिग्रेड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, एंबुलेंस हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए होने चाहिए। इस अवसर पर एसडीएम डॉ जितेंद्र सिंह अहलावत, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाष चंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिहाग, रैडक्रॉस सचिव रविंद्र लोहान, खनन अधिकारी राजेश कुमार सहित पुलिस विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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