24 Jan 2025
न्यूज़ नगरी
रिपोर्टर - काजल
हिसार-हाऊसिंग बोर्ड, हरियाणा अपनी मनमानी करके लोगों के साथ सरासर अन्याय करने का काम कर रही है जिससे प्रदेश भर के हाऊसिंग बोर्ड कालोनियों में रहने वाले लोग परेशान हैं। बोर्ड की 14 अगस्त 2024 को पंचकूला में बैठक हुई थी। इस बैठक में यह आदेश जारी कर दिये गये कि एक जुलाई 2017 से जीएसटी पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज जुर्माना सहित आवंटितों से वसूला जाएगा। हाऊसिंग बोर्ड की विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले आंवटी डॉ. महेन्द्र पाल बंसल, रोहतास मोर, जॉनी, कृष्णा देवी, चंदु वकील हांसी, सुमन, राकेश सिंधु आदि जब जनवरी 2025 की किस्त जमा करवाने गये तो इस आदेश की जानकारी उन्हें दी गई। हाऊसिंग बोर्ड की इस मनमानी से लोग असमंजस में पड़ गये। बिना किसी नोटिस के मनमाने रेट वसूलने से लोगों में रोष व्याप्त है।
याद रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जीएसटी से पहले का बकाया टैक्स पर ब्याज पर 60 प्रतिशत मूल राशि माफ करने का फैसला केबिनेट की बैठक में कारोबारियों के हक में किया है। लोगों की मांग है कि इस फैसले को हाऊसिंग बोर्ड के आवंटियों पर भी लागू किया जाये। ऐसा न किया गया तो आंवटित जो मुश्किल से घर का सपना पूरा कर पाते हैं, ऐसी वेवजह कर वसूली से तंग आकर न्यायालय का सहारा लेने को मजबूर होंगे।