हरियाणा विधालय शिक्षा नियमावली 2003 के संशोधित नियम 10 के तहत प्रदेश के निजी स्कूलो मे NCERT/SCERT तथा हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड

 

06 Jan 2025 

न्यूज़ नगरी 

हिसार(ब्यूरो)-कैलाश चंद एडवोकेट ने हरियाणा प्रदेश के शिक्षा विभाग के सेकेंडरी शिक्षा विभाग, पंचकूला, निदेशक मौलिक शिक्षा शिक्षा विभाग पंचकूला, सचिव CBSE, निदेशक SCERT gurugram, सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी, और प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्त, प्रदेश के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, सभी मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 संशोधित नियम 10 जो कि सरकार ने वर्ष 2021 में लागूं कर  दिया था कि प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में कक्षा पहली से कक्षा 12 वी तक के बच्चों को NCERT, /SCERT या संबंधित बोर्ड से मान्यता प्राप्त किताबें ही पढ़ाई जा सकती है, निजी पब्लिशर्स की किताबें नहीं पढ़ाई जा सकती है, कानून को बने 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रदेश के स्कूलों में निजी स्कूलों द्वारा नियम कानून के खिलाफ निजी पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाई जा रहीं है, निजी स्कूलों द्वारा इस कानून की धज्जियां उड़ाने में प्रदेश के राजकीय अधिकारी भी सहयोगी बन रहे है, क्योंकि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कानून की पालना करवाते हुए, निजी पब्लिशर्स की किताबें पढ़ाने से रोका जाए, 

अधिवक्ता ने पत्र लिखकर मांग की है कि प्रदेश के उन सभी निजी स्कूलों पर कानूनी कार्यवाही की जाय जो निजी पब्लिशर्स की किताबें पढ़ा रहे है, ओर कहा है कि नए सेशन से किसी भी स्कूल में निजी पब्लिशर्स की किताबें ना लागू हो, 

नोट:-उपरोक्त कानून सभी स्कूलों  पर लागू होता है चाहे वो CBSE या किसी अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्यों न हो

https://www.newsnagri.in/2025/01/Providing-quality-education-to-students-in-every-corner-of-the-state-is-the-priority-of-the-state-government-Cabinet-Minister-Ranbir-Gangwa.html

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