17 Feb 2025
न्यूज़ नगरी
रिपोर्टर-काजल
हिसार-जिलाधीश अनीश यादव ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार नगर निगम हिसार और नगर पालिका नारनौंद के 2 मार्च को प्रस्तावित चुनाव तथा 12 मार्च को मतगणना है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में आग्नेयास्त्र, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठियां, साइकिल-चेन और अन्य आपराधिक हथियार या कोई अन्य वस्तु को लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा यह आदेश सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा कृपाण के संबंध में भी लागू नहीं होगा।