27 Feb 2025
न्यूज़ नगरी
रिपोर्टर-काजल
हिसार-हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर 29 मार्च तक जिला हिसार के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है।
जिलाधीश अनीश यादव की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से करवाई जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिले में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में नागरिकों की भीड़ एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा परीक्षा की तिथि वाले दिन परीक्षा केंद्र के आस-पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान फोटोस्टेट के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस विभाग और अन्य सरकारी कर्मचारी के ऊपर लागू नहीं होगा।