12 Mar 2025
न्यूज़ नगरी
रिपोर्टर-काजल
हिसार-जिलाधीश अनीश यादव ने बताया कि निकाय चुनाव की मतगणना को देखते हुए धारा 163 लागू है। यह आदेश हिसार नगर निगम और नारनौंद नगर पालिका के मतगणना को लेकर लागू किये है। जारी आदेशों में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए सुरक्षा के दृष्टिगत दोनों जगह मतगणना स्थलों के एक हजार मीटर के दायरे के अंदर विभिन्न पाबंदी लगाई गई है। इनमें किसी भी व्यक्ति के हथियार, आग्नेय सशस्त्र, लाठी-डंडे, लोहे के डंडे, तलवार/चाकू या अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु जो हथियार के तौर पर प्रयोग हो पर पाबन्दी, साथ ही किसी प्रकार के प्रदर्शन/धरना पर पाबन्दी शामिल है। यह आदेश पुलिस तथा अन्य सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हों उन पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा यह आदेश सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा कृपाण के संबंध में भी लागू नहीं होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।