15 May 2025
न्यूज़ नगरी
रिपोर्टर-काजल
हिसार-महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा की गई शर्मनाक टिप्पणी पर हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने रोष जताया है। हिसार कोर्ट कॉम्पलेक्स में बैठक आयोजित करके हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों व सदस्यों ने निंदा प्रस्ताव पारित करके मंत्री विजय शाह को अपने पद से तुरंत हटाने की मांग की है। बैठक के दौरान हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल, जिला अध्यक्ष रतन सिंह पानू, प्रदेश सचिव पवन तुंदवाल व श्वेता शर्मा, बजरंग ईंदल, एडवाकेट सत्यवान जांगड़ा, एडवोकेट हिमांशु आर्य खोवाल, गौरव टुटेजा, शबनम, मीना तिजारिया, गौरव शर्मा व आशा बहलान सहित काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के युद्ध के दौरान सेना व देशवासियों का मनोबल बढ़ाने वाली महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्यप्रदेश भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा की गई टिप्पणी न केवल शर्मनाक है बल्कि यह भारत की बेटी का अपमान है। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा कर्नल कुरैशी को पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों की बहन बताना देश में अराजकता व अलगाववाद फैलाने का प्रयास है। खोवाल ने कहा कि वैसे तो भाजपा देशभक्ति, तिरंगा यात्रा व सामाजिक समरसता के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन भाजपा के ही मंत्री विजय शाह के बयान से भाजपा का असली चरित्र सामने आ गया है।
एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि कर्नल सोफिया कुरैशी की पड़दादी ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर देश को आजाद करवाने की लड़ाई में हिस्सा लिया। उनके दादा भी इंडियन आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं। कर्नल सोफिया के पति अब भी आर्मी में कार्यरत हैं। देश के प्रति समर्पित ऐसे सम्मानित परिवार की सदस्य कर्नल सोफिया का अपमान समस्त मातृशक्ति का अपमान है।
एडवोकेट खोवाल ने कहा कि मंत्री विजय शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने के बावजूद भाजपा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की और मंत्री के खिलाफ एफआरआई दर्ज हुई है। खोवाल ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की तत्परता को सराहनीय बताया और कहा कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मंत्री ने गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया और यह किसी अफसर को नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है इस तरह की भाषा से पूरा देश शर्मसार होता है।