उपायुक्त ने दिए लैब व अस्पतालों का पंजीकरण करवाने के दिए निर्देश-

 

उपायुक्त डॉ प्रियंका सोनी ने जिले में स्थापित लैब एवं अस्पतालों का पंजीकरण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश हैं।
वे शुक्रवार को लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में क्लीनिक स्थापना अधिनियम-2018 के तहत संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रही थी। अधिनियम के तहत 50 से अधिक बेड वाले अस्पतालों तथा लैब का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 17 अस्पतालों व 9 लैबों का पंजीकरण किया जा चुका है। पंजीकरण की समयावधि एक वर्ष की होती है इसके पश्चात पंजीकरण का प्रोविजनल रिन्यू करवाना जरूरी होता है।
सिविल सर्जन डॉ रत्ना भारती ने बताया कि आईएमए को जिले में स्थापित अस्पतालों एवं लैब का पंजीकरण करवाने के लिए लिखा गया है। इस अवसर पर उप-पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ तरूण, ईओ अमन, आईएमए डॉ संदीप कालरा उपस्थित थे।

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