27 September 2024
न्यूज़ नगरी
हिसार(ब्यूरो)-हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए लघु सचिवालय के वीसी सभागार में बैठक कर सामान्य पर्यवेक्षक के.डी लखानी द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सामान्य पर्यवेक्षक के.डी लखानी ने बताया कि माइक्रो ऑब्जर्वरों को संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर सामान्य पर्यवेक्षकों की मदद के लिए तैनात किया जाता है। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान प्रक्रिया पर बारिकी से नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वरों को मतदान पार्टियों के साथ एक टीम की तरह कार्य करना होता है तथा 18 बिन्दु के प्रफोर्मा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान पार्टियों के साथ मतदान केंद्रों पर मतदान के पहले दिन पहुंचते हैं। सभी माइक्रो ऑब्जर्वर अलॉट किए गए मतदान केंद्रों की महत्वपूर्ण घटनाओं की भी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वरों को मतदान केंद्र विशेष पर तैनात न करके एक लोकेशन पर स्थित मतदान केंद्रों पर तैनात किया जाता है। माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान केंद्रों पर संबंधित सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप, पर्याप्त रोशनी, फर्नीचर आदि भी जांचे। मतदान के लिए वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाया जाता है, जिसमें मतदान की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना की निगरानी करें। वे सामान्य पर्यवेक्षक के प्रतिनिधि के तौर पर मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया पर नजर रखें तथा निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी मतदान करवाने में अपनी भूमिका अदा करें। उन्होंने मतदान केंद्रों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी दी। मतदान के दिन मतदान केंद्र के अंदर पीठासीन अधिकारी तथा माइक्रो ऑब्जर्वर के अलावा किसी भी अन्य को मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी है।
उन्होंने कहा कि आगामी 5 अक्तूबर को सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा तथा इससे 90 मिनट पूर्व मॉकपोल करवाना अनिवार्य है। माइक्रो ऑब्जर्वर मॉकपोल के समय अपने बूथ पर उपस्थित रहें। मॉकपोल में कम से कम 50 वोट डलवाने अनिवार्य होते हैं। मॉकपोल के दौरान मतदान पार्टी का कोई भी सदस्य मतदान केंद्र के बाहर नहीं आएगा।
इस मौके पर बरवाला के रिटर्निंग अधिकारी वेद प्रकाश बैनीवाल व हिसार विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी हरबीर सिंह मौजूद रहे।