27 Nov 2024
न्यूज़ नगरी
हिसार(ब्यूरो)-अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है।
उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, इस योजना हेतु पात्र होगी। उन्होंने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी। अतिरिक्त उपायुक्त सी. जयाश्रद्धा बताया कि विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जैसे कि बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला आचार इकाइयां यानी खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंटस, कम्पयूटर जांच वर्क्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य, जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो उन सभी कार्यो को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक हरियाणा महिला विकास निगम में संपर्क स्थापित किया जा सकता हैं।