31 July 2024
न्यूज़ नगरी
हिसार(ब्यूरो )-उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 8 अगस्त तक जारी रहेगी। इच्छुक व्यक्ति लाइसेंस के लिए 8 अगस्त, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2022 के तहत नए राशन डिपो के लाइसेंस जारी किए जाने है। इच्छुक व्यक्ति अंत्योदय सरल पोर्टल को माध्यम से नए डिपो के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। संबंधित वार्ड या गांव का कोई भी आवेदक जिसकी आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष तक है तथा आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होने के साथ-साथ कंप्यूटर का ज्ञान, परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, आवेदन कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि उचित मूल्य की सरकारी दुकान का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत तय की गई समयावधि जो कि 30 दिन है, के तहत ही पूर्ण की जायेगी जिसके लिए सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को पूर्व में निर्देश जारी किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता नए राशन डिपो के लिए आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर दिखाए गए रिक्त स्थान के लिए आवेदन 8 अगस्त, 2024 सायं 5 बजे तक भर सकता है। गांव का कोई सरपंच, पंच, नगरपालिका समिति, नगर परिषद अथवा नगर निगम का सदस्य राशन डिपो के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।