09 जनवरी को ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पूर्णत: पाबंदी, धारा 163 लागू

 

08 Jan 2025 

न्यूज़ नगरी 

रिपोर्टर-काजल 

हिसार-जिलाधीश अनीश यादव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 9 जनवरी को जिला हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

https://www.newsnagri.in/2025/01/People-s-problems-are-being-solved-immediately-in-Samadhan-Camp-Additional-Deputy-Commissioner-C-Jayashraddha.html

 जिलाधीश ने ये आदेश 9 जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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