13 फरवरी को ड्रोन उड़ाने पर रहेगी पूर्णत : पाबंदी, धारा 163 लागू

 

13 Feb 2025 

न्यूज़ नगरी 

रिपोर्टर-काजल 

हिसार-जिलाधीश अनीश यादव ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के 13 फरवरी को जिले में दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रम स्थलों से 1000 मीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश ने ये आदेश 13 फरवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जारी किए हैं। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थलों से 1000 मीटर के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों व पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

https://www.newsnagri.in/2025/02/Social-worker-Yograj-Sharma-distributed-laddus-to-Haryana-Chief-Minister-Nayab-Singh-Saini-at-the-Chandigarh-Chief-Minister-s-residence-on-the-BJP-s-landslide-victory-in-the-Delhi-Assembly.html

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad