योजना के लिए समारोह स्थल पर दी जाएगी पात्र महिलाओं के पंजीकरण की सुविधा, पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए महीना

 

24 SEP 2025 

न्यूज़ नगरी 

रिपोर्टर-काजल 

हिसार-महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार महत्वाकांक्षी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की वीरवार 25 सितंबर से शुरुआत करने जा रही है। महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योजना के मोबाइल एप का शुभारम्भ करेंगे। इसी दिन हिसार सहित राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। हकृवि के आईजी ऑडिटोरियम में होने वाले जिला स्तरीय समारोह में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके अतिरिक्त हिसार के उपमंडलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आईजी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के  लिए पहुंची अतिरिक्त उपायुक्त सी जयाश्रद्धा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने के 2100 रुपये की वित्तीय सहायता देना है। एडीसी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा  परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक तक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही है, वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र होंगी।

योजना के दायरे से यह रहेंगे बाहर

उन्होने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/ निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पैशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीडि़त महिला/लडक़ी को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया होगी नि:शुल्क, यह रहेंगे आवश्यक दस्तावेज

उन्होंने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनैक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर(यदि बेरोजगार हो), महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 सितंबर से आरंभ हो रही है, जिला, उपमंडल, खंड, वार्ड व गांवों में लगने वाले शिविरों में इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी। हकृवि के आईजी ऑडिटोरियम में होने वाले जिला स्तरीय समारोह के दौरान ही पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर हिसार एसडीएम ज्योति मित्तल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित र

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