16 DEC 2025
न्यूज़ नगरी
रिपोर्टर-काजल
हिसार-हरियाणा सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। ऐसे पात्र आवेदकों को उनकी शैक्षणिक व अन्य योग्यताओं के आधार पर हरियाणा कौशल निगम में लेवल वन, लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार नौकरी दी जाएगी। आवेदकों को नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी।
उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि सरकार ने हरियाणा के ऐसे परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है जिनके परिवार के सदस्य की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मौत हुई है। नौकरी हरियाणा में ही दी जाएगी। जिला से संबंधित प्रभावित परिवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक डीसी कार्यालय हिसार में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवाएं ताकि सरकार के पास समय पर भेजे जा सकें। प्रार्थी को मृतक का नाम, दिनांक और स्थान जहां पर मौत हुई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, एफआईआर की कॉपी या अन्य संबंधित दस्तावेज जमा करवाने होंगे जिनसे सिद्ध हो कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ रिश्ता, आयु एवं जन्म तिथि, श्रेणी एससी, ओबीसी, एसटी, सामान्य पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाण, हरियाणा, यूटी या अन्य राज्य का। पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उस परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा अनापत्ति पत्र, शपथ पत्र, मंजूरी भी देनी है।
